राइट टू रिकाल क्या हैं ?

राइट टू रिकॉल(Right to Recall)

राइट टू रिकाल का मतलब उस प्रक्रिया से जिसके तहत नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले मतदान के माध्यम से हटाने का अधिकार होता है।

राइट टू रिकाल की शुरुआत तो प्राचीन समय में एथेंस में हुई थी। लेकिन इसकी आधुनिक व्यवस्था पहले स्विटज़रलैंड और फिर अमेरिका ने 19 वीं शताब्दी में अपनाई।

“राइट टू रिकाल” का प्रावधान इन देशों में है :-

  1. अमेरिका
  2. इक्वेडोर 
  3. बेलारूस
  4. वेनेजुएला 
  5. ऑस्ट्रिया 
  6. स्विटज़रलैंड 
  7. कनाडा

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