भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं और उनके क्या-क्या कार्य होते हैं?

आज हम आपके साथ भारत देश के दो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा करेंगे । कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं , इनको क्या-क्या शक्तियां प्रदान होती हैं, और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता हैं व दोनों का कितना कार्यकाल होता हैं ?
राष्ट्रपति कौन होता हैं ?
राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता हैं और उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता हैं ।
 
 राष्ट्रपति अपने पास भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां रखता हैं, लेकिन राष्ट्रपति की यह शक्तियां केवल नामात्र के लिए होती हैं क्योंकि संसदीय व्यवस्था होने की वजह से इन शक्तियों पर विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का होता हैं ।
 
राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल दुवारा चुना जाता हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों(लोकसभा और राजयसभा) के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदसय भाग लेते हैं ।
 
वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हैं । इसके अलावा उन्हें कई ओर सुख- सुविधा भी दी जाती हैं ।
 
यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह का विवाद होता हैं तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती हैं ।
 
संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया हैं यदि राष्ट्र्पति दुवारा संविधान का उल्लंघन किया जाता हैं तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता हैं यह महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता हैं ।
 
राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता हैं
 
देश या उसके किसी भी हिस्से में इमरजेंसी लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता हैं इसके लिए वह केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी सलाह परमर्श करता हैं। 
 
वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ।
 
राष्ट्रपति की मृत्यु या पद से त्याग देने की स्थिति में उनका कार्यभार संभालने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता हैं ।
 
उपराष्ट्रपति कौन होता हैं ?
 
राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता हैं और वह राज्यसभा  का पदेन सभापति होता हैं ।
 
उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल की मदद से चुना जाता हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा के नामित सदस्य ही मतदान करते है।लेकिन विधानसभा के सदस्यों मतलब विधायक शामिल नहीं होते हैं ।
 
वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन चार लाख हैं इसके अलावा उन्हें कई और सुख सुविधा भी मिलती हैं ।
 
राज्यसभा का सदस्य न होने की वजह से उपराष्ट्रपति के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता हैं लेकिन वह सभापति के रूप में निर्णयाक मत दे सकता हैं ।
 
राष्ट्रपति के अस्थायी और अनुपस्थित रूप से अपने काम को पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर कार्य कर सकता हैं ।
 
वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं ।
 
उपराष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले भी अपना पद छोड़ सकता हैं या राज्यसभा के कुल बहुमत दुवारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार लेती हैं तो वह अपना पद छोड़ सकता हैं ।
 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अपने पद से त्याग देने की स्थिति में उनका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सँभालते हैं।
 
Frequently Asked Question
 
Q. भारत में अभी तक कुल कितनी महिला राष्ट्रपति मिली है?

स्वंत्रता के बाद से देश में कुल दो महिला राष्ट्रपति हुई है पहली महिला राष्ट्रपति – प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी – द्रौपदी मुर्मू है

 
Q. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है
 
Q. राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन दी जाती है?
देश के राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 1.5 लाख पेंशन दी जाती है इसके अलावा 8 कमरों का सरकारी आवास, मुफ्त बिजली, पानी, इन्टरनेट आदि सुविधाएँ मिलती है

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